पाकिस्तानः सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, गिरफ्तारी अवैध घोषित

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 11-05-2023
पाकिस्तानः सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, गिरफ्तारी अवैध घोषित
पाकिस्तानः सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, गिरफ्तारी अवैध घोषित

 

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े और अहम फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया है. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है. कल इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया. इमरान खान को हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, जहां तीन सदस्यीय बेंच कोर्ट रूम नंबर एक में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

उन्हें भारी पुलिस सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद पुलिस मुख्यालय से सुप्रीम कोर्ट भवन लाया गया. इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही बेंच ने उन्हें (इमरान खान को) साढ़े तीन बजे तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया था.

अदालत ने एनएबी को पूर्व प्रधानमंत्री को पेश करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया और इस्लामाबाद पुलिस को उन्हें उच्चतम न्यायालय लाने का आदेश दिया. हालांकि कोर्ट के एक घंटे के निर्देश के विपरीत इमरान खान को एक घंटे दस मिनट की देरी से सुप्रीम कोर्ट लाया गया.

इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश उमर अट्टा बंदियाल, न्यायमूर्ति अतहर मिनुल्ला और न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर शामिल हैं.

प्रधान न्यायालय में सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति अतहर मनुल्लाह ने कहा, ‘‘एनएबी ने कई सालों से अपना सबक नहीं सीखा है.’’ एनएबी पर राजनीतिक इंजीनियरिंग सहित कई गतिविधियों का आरोप लगाया गया है. क्या एनएबी ने रजिस्ट्रार से अनुमति ली थी? इस पर एनएबी के अभियोजक ने जवाब दिया कि वारंट का अनुपालन करने के लिए आंतरिक मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया था और उन्होंने इसे लागू किया.

इस पर जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने कोर्ट रूम में अमल किया? एनएबी अभियोजक ने अदालत से कहा, ‘‘मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं है. मुझे आज डेढ़ बजे पोस्ट किया गया था. एक वारंट एक निजी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जा सकता है.’’

इस पर जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने कहा कि एनएबी खुद अपने नोटिसों को लागू करती रही है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री के वकील ने कोर्ट के अनुरोध पर दावा किया कि इमरान खान ने एनएबी के नोटिस का जवाब भेजा था. वकील शोएब शाहीन ने कहा कि एनएबी का नोटिस अवैध था.

न्यायमूर्ति अतहर मनुल्लाह ने कहा कि असली समस्या एनएबी वारंट नहीं, बल्कि अनुपालन की प्रक्रिया है. उन्होंने कहा, ‘‘हर कोई कानून का पालन करने की बात करता है, लेकिन कोई भी खुद ऐसा नहीं करता है. हर कोई चाहता है कि दूसरे कानून का पालन करें. यह स्पष्ट है कि इमरान खान ने एनएबी नोटिस का पालन नहीं किया.’’

जस्टिस मुहम्मद अली मजहर ने कहा कि इमरान खान ने एनएबी वारंट को चुनौती नहीं दी, इमरान खान एनएबी की जांच में शामिल क्यों नहीं हुए? मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल ने कहा कि पूर्व में एनएबी के अधिकारी अदालत परिसर से गिरफ्तार होने के बाद माफी के रूप में अदालत की अवमानना के आरोप से बच गए थे. कोर्ट ने गिरफ्तारी वापस कर दी. एनएबी ने अदालत को आश्वासन दिया था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा. एनएबी के इस आश्वासन के बाद अधिकारी कोर्ट की अवमानना से बच गए.

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह न्यायपालिका के सम्मान का मामला है. उनकी पूछताछ पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान को करीब 80 से 100 रेंजर्स जवानों ने गिरफ्तार किया था.

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ‘‘100 रेंजर्स कोर्ट परिसर में आ गए तो न्यायिक सम्मान कहां रह जाएगा?’’ जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने एक मौके पर टिप्पणी की कि अगर कोर्ट में सरेंडर करने वाले को गिरफ्तार कर लिया जा,ए तो कोर्ट पर कौन भरोसा करेगा?

राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लिखे पत्र में कहा है कि गिरफ्तारी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ हुए दुर्व्यवहार ने उनके समर्थकों को भावुक कर दिया, जिसके कारण बाद में हिंसक घटनाएं हुईं.

पत्र में, राष्ट्रपति ने लिखा है कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर के भीतर से इमरान खान की गिरफ्तारी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान की छवि को धूमिल किया है और दुश्मनों को पाकिस्तान का उपहास करने और इसे उल्लंघन करने वाले देश के रूप में चित्रित करने के लिए बनाया है.

डॉ. आरिफ अल्वी ने पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद देश में हो रही घटनाओं और मानव जीवन के नुकसान पर चिंता व्यक्त की और कहा कि अतीत में ऐसी घटनाओं (गिरफ्तारी की) को उचित नहीं ठहराया जा सकता है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति के अनुसार, देश में तेजी से विभाजनकारी राजनीति को राजनीतिक तापमान को कम किया जाए.

पत्र में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करने को कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न हो और उनके जीवन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए.

उधर, विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वह पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन एनएबी संस्था को बंद किया जाना चाहिए. कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि वे भारी मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. पाकिस्तान के इतिहास में कई काले दिन हैं.

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