दिल्ली हाई कोर्टः पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद को मिली अंतरिम जमानत, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में करेंगे सेवा

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 20-03-2023
दिल्ली हाई कोर्टः पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद को मिली अंतरिम जमानत, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में करेंगे सेवा
दिल्ली हाई कोर्टः पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद को मिली अंतरिम जमानत, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में करेंगे सेवा

 

 

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को पुलिस कर्मियों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के दो मामलों में इस शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी कि वह एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में सप्ताह में तीन दिन और अपने तरीके से सेवा प्रदान करेंगे.

उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए शर्त लगाई कि वह जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्र हैं. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी कि वह हर वैकल्पिक दिन एसएचओ पुलिस स्टेशन शाहीन बाग के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और बिना किसी समर्थक के व्यक्तिगत रूप से वहां जाएंगे.

दूसरी शर्त यह रखी गई कि वह 27 मार्च को डीएसएलएसए के सदस्य सचिव के पास जाएगा और उससे अनुरोध करेगा कि वह सप्ताह में तीन बार दो घंटे के लिए किसी मान्यता प्राप्त एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में सेवा प्रदान करें. पीठ ने तीसरी शर्त यह रखी कि यदि याचिकाकर्ता को इसी तरह के अपराध में संलिप्त पाया जाता है, तो राज्य उसकी अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होगा.

मामले को आगे की सुनवाई के लिए 6 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है, ताकि यह देखा जा सके कि याचिकाकर्ता अपने तरीके से सुधार करता है या नहीं. पीठ ने कहा, ‘‘वह विधायक रह चुके हैं और उनकी बेटी एमसीडी की काउंसलर हैं, अगर वह इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे लोग क्या करेंगे.’’

पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की जमानत निचली अदालत ने 28 जनवरी को मौजूदा प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रद्द कर दी थी. पूर्व के मामले में अदालत द्वारा लगाई गई शर्त के मद्देनजर जमानत रद्द कर दी गई थी कि वह समान प्रकृति के अपराधों में संलिप्त नहीं होगा.

मौजूदा प्राथमिकी में याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को भी निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. उनके खिलाफ इस साल जनवरी में थाना शाहीन बाग में पुलिसकर्मियों से कथित दुर्व्यवहार का मामला दर्ज किया गया है. इससे पहले नवंबर 2022 में भी उनके खिलाफ इसी तरह का मामला दर्ज किया गया था.

 

 ये भी पढ़ें