दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएफआई की प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 28-08-2025
Delhi HC reserves verdict on maintainability of PFI plea against ban
Delhi HC reserves verdict on maintainability of PFI plea against ban

 

नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की उस याचिका की विचारणीयता (जुड़वाँ) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर लगाया गया पांच साल का प्रतिबंध बरकरार रखने का विरोध किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पीएफआई और सरकार के वकीलों की दलीलें सुनीं। न्यायालय ने कहा, "हम याचिका की विचारणीयता पर अपना फैसला बाद में सुनाएंगे।"

पीएफआई ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) न्यायाधिकरण के 21 मार्च, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 27 सितंबर, 2022 को लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।

केंद्र सरकार ने याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति जताई और कहा कि यह याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि यूएपीए न्यायाधिकरण का नेतृत्व एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कर रहे हैं, इसलिए इस आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती।

सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कार्यरत है, और वह उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है। अनुच्छेद 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होता है, इस न्यायाधिकरण पर नहीं।"

पीएफआई के वकील ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका विचारणीय है क्योंकि न्यायाधीश न्यायाधिकरण के रूप में काम कर रहे हैं, न कि उच्च न्यायालय के रूप में। उन्होंने कहा कि यूएपीए के तहत न्यायाधिकरण के पास अलग खर्च प्रावधान और विशेष शक्तियां हैं, जिससे यह स्वतंत्र इकाई माना जाता है।

पीएफआई के वकील ने यह भी कहा, "न्यायाधिकरण पूरे भारत में काम करता है, इसलिए इसका क्षेत्राधिकार सीमित नहीं है। इसके आदेश इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।"

केंद्र सरकार ने पीएफआई पर आरोप लगाया है कि उसका संबंध वैश्विक आतंकवादी समूह आईएसआईएस से है और वह देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम करता है। इसी आधार पर सरकार ने पीएफआई और उसके कई सहयोगी संगठनों को "गैरकानूनी संगठन" घोषित कर पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

इन सहयोगी संगठनों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय इमाम परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन परिसंघ, राष्ट्रीय महिला मोर्चा, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और केरल का रिहैब फाउंडेशन शामिल हैं।

सितंबर 2022 में किए गए छापेमारों और कार्रवाई के दौरान, पीएफआई से जुड़े लगभग 150 लोग हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए थे।