ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सख्त हुआ FSSAI, खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 08-07-2025
FSSAI gets strict on e-commerce platforms, warns of strict action on violation of food safety rules
FSSAI gets strict on e-commerce platforms, warns of strict action on violation of food safety rules

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

देश में ऑनलाइन खाद्य वितरण प्रणाली के तेजी से विस्तार को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है. मंगलवार को दिल्ली स्थित FSSAI मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में प्राधिकरण के सीईओ जी. कमला वर्धन राव ने देशभर की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि यदि कोई प्लेटफॉर्म खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
 
इस बैठक में 70 से अधिक ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य पूरे ऑनलाइन फूड सप्लाई चेन में स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को मज़बूत बनाना था. सीईओ ने ई-कॉमर्स उद्योग से जुड़े हर पक्ष को आगाह किया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
 
बैठक में कई अहम निर्देश जारी किए गए. अब सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण नंबर हर रसीद, इनवॉइस और कैश मेमो पर स्पष्ट रूप से दर्शाएं. इसके साथ ही ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप’ की जानकारी भी उपभोक्ता को उपलब्ध करानी होगी।
 
इसके अलावा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपने सभी गोदामों और स्टोरेज सुविधाओं का विवरण FoSCoS पोर्टल पर दर्ज करना होगा. गोदामों की साफ-सफाई और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उनके फोटो भी नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.
 
FSSAI ने यह भी आदेश दिया कि ई-कॉमर्स सेक्टर से जुड़े सभी खाद्य संचालकों और डिलीवरी कर्मियों को अनिवार्य रूप से FoSTaC (Food Safety Training and Certification) प्रशिक्षण लेना होगा। कंपनियों को यह भी कहा गया है कि वे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना और समय-सीमा FSSAI को प्रस्तुत करें.
 
बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया कि उपभोक्ताओं को दिखाए जा रहे उत्पादों पर ‘उपयोग की अंतिम तिथि’ (Use By Date) जैसी जानकारियां प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि वे बेहतर निर्णय ले सकें। FSSAI ने सभी प्लेटफॉर्म्स से कहा कि वे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तय सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) और नियमों का पूरी तरह पालन करें। इसके तहत सभी गोदामों का FSSAI से पंजीकरण या लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है.
 
FSSAI ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर भी उसी तरह सख्ती लागू होगी जैसी परंपरागत खाद्य विक्रेताओं पर होती है। संगठन ने स्पष्ट किया कि चाहे भोजन पारंपरिक दुकानों से खरीदा जाए या मोबाइल ऐप से मंगाया जाए, हर उपभोक्ता को सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन देना अनिवार्य है.
 
यह बैठक FSSAI की ओर से ई-कॉमर्स खाद्य वितरण क्षेत्र को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक साहसिक और निर्णायक पहल मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा और ऑनलाइन बाजार में भरोसे को बनाए रखना है.