आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
बेंगलुरु में ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म के वितरण और भंडारण केंद्रों की जांच के दौरान, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने उपयोग की अवधि खत्म हो चुकी और गलत लेबल वाली 1.38 करोड़ रुपये मूल्य की खाने-पीने की चीजें तथा लगभग चार लाख रुपये मूल्य की दवाइयां जब्त कीं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर के निर्देशों के बाद, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने यह जांच की।
अधिकारियों ने ऑनलाइन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले खाद्य उत्पादों की इस संबंध में जांच की कि वे आवश्यक ‘लेबलिंग’ नियमों (जैसे बनने की तारीख और उपयोग की अवधि) और खाद्य सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
अधिकारियों ने यह भी जांच की कि क्या दवाइयां बिना जरूरी लाइसेंस के रखी जा रही थीं।
विभाग के एक बयान के अनुसार, देवनहल्ली में ‘हाईटेक डिफेंस एंड एयरोस्पेस पार्क’ में अमेजन के बीएलआर6 भंडार गृह से गलत या अधूरी लेबलिंग वाले 14 लाख रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री और उपयोग की अवधि बीत चुके 10 लाख रुपये मूल्य के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए।
अनेकल तालुक में अमेजन के बीएलआर7 भंडार गृह में, गलत या अधूरी लेबलिंग वाले 19 लाख रुपये के खाद्य उत्पाद और उपयोग की अवधि बीत चुके 13 लाख रुपये मूल्य के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए। बिना लाइसेंस के रखी गई 1.57 लाख रुपये की दवाइयां भी जब्त की गईं।