इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, कल हो सकते हैं अदालत में पेश

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 17-03-2023
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, कल हो सकते हैं अदालत में पेश
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, कल हो सकते हैं अदालत में पेश

 

आवाज द वाॅयस / इस्लामाबाद

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने इमरान खान के वारंट को निलंबित करने के अनुरोध पर सुनवाई की.

सुनवाई की शुरुआत में इस्लामाबाद के मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि अर्जी पर कुछ आपत्तियां थीं, क्या उन्हें दूर कर दिया गया है ?इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कोर्ट से कहा कि बायोमेट्रिक आपत्ति हटा दी गई है. इस बात पर भी आपत्ति थी कि जो मामला पहले तय हो चुका है. उसकी फिर से सुनवाई कैसे हो सकती है. अदालत ने मामले का फैसला नहीं किया. उसे ट्रायल के लिए अदालत भेज दिया गया.

चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को अंडरटेकिंग के मुद्दे पर गौर करने को कहा गया है.वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट अंडरटेकिंग से संतुष्ट नहीं. इमरान खान खुद स्वेच्छा से कोर्ट में पेश होना चाहते हैं. अंडरटेकिंग ही नहीं , हमने एक और रिक्वेस्ट भी दी है. हमने प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने को भी कहा है.

ख्वाजा हारिस ने कहा कि अंडरटेकिंग के साथ उन्होंने यह पता लगाने के लिए भी कदम उठाए कि इमरान खान पेश होना चाहते हैं.इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं. अब आप कोर्ट में पेश होकर आश्वासन देना चाहते हैं?

वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत वारंट को निलंबित कर दे, ताकि वे कल पेश हो सकें. इमरान खान का अदालत में पेश होने का हलफनामा वास्तविक है.यदि इसका उल्लंघन किया गया, तो अदालत की अवमानना की कार्यवाही की जाएगी.

चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने कहा कि आप जानते हैं कि अगर उपक्रम को लागू नहीं किया गया तो इसके परिणाम होंगे.इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि उनको कल अदालत में पेश होने का अवसर दिया जाए. जिला प्रशासन और इस्लामाबाद पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए.

इस्लामाबाद के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह ज्ञात होना चाहिए कि यह उपक्रम अदालत के सामने एक बयान के बराबर है. यदि इस उपक्रम का उल्लंघन किया जाता है, तो इसके परिणाम होंगे. यदि इसका उल्लंघन किया जाता है, तो अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि पीटीआई के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशा खाना आपराधिक कार्यवाही के मामले में वारंट रद्द करने के आवेदन को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी है. अपने आवेदन में कहा है कि वह कल खुद अदालत में पेश होंगे. पुलिस गिरफ्तारी को रोका जाना चाहिए.

इमरान खान ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए याचिका दायर कर अनुरोध किया कि इस उपक्रम को मान्यता दी जाए और पुलिस उसे गिरफ्तार करने से रोके.इमरान खान ने अदालत से अनुरोध किया कि मेरी गिरफ्तारी अदालत की पूर्व अनुमति के अधीन होनी चाहिए.