आरबीआई बैंकों के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को विनियमित नहीं करता: आरबीआई गवर्नर

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 12-08-2025
RBI does not regulate minimum balance requirements for banks: RBI Governor
RBI does not regulate minimum balance requirements for banks: RBI Governor

 

मुंबई (महाराष्ट्र)
 
बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के नियामक क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, बैंक इसे अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार तय करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि को 50,000 रुपये तक बढ़ाने के सवाल पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा।
 
मीडिया से बात करते हुए, मल्होत्रा ने कहा, "भारतीय रिज़र्व बैंक ने न्यूनतम शेष राशि तय करने का काम बैंकों पर छोड़ दिया है। कुछ बैंकों में न्यूनतम शेष राशि 10,000 रुपये है, जबकि कुछ में न्यूनतम शेष राशि 2,000 रुपये है।"
 
आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी नए नियमों के साथ, सभी शाखा श्रेणियों में अपने बचत खातों के लिए न्यूनतम औसत शेष राशि की आवश्यकता में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
 
मेट्रो और शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए, न्यूनतम औसत शेष राशि को पहले के 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। अर्ध-शहरी शाखाओं में, नई आवश्यकता 25,000 रुपये है, जबकि पहले यह 5,000 रुपये थी। ग्रामीण शाखाओं के लिए, न्यूनतम शेष राशि 2,500 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो गई है।
 
मल्होत्रा ने बताया कि चूँकि यह मामला RBI द्वारा विनियमित नहीं है, इसलिए प्रत्येक बैंक अपने परिचालन मॉडल और ग्राहक वर्गों के आधार पर न्यूनतम शेष राशि पर अपनी नीति निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।
 
यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब कई ग्राहक बचत खातों में बढ़ते शुल्क और शेष राशि की आवश्यकताओं पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
 
बैंक के अनुसार, जो ग्राहक आवश्यक न्यूनतम मासिक औसत शेष (MAB) बनाए रखने में विफल रहते हैं, उनसे शेष राशि का 6 प्रतिशत या 500 रुपये, जो भी कम हो, लिया जाएगा।
 
हालाँकि, यदि ग्राहक नामांकित कार्यक्रम मानदंडों को पूरा करता है, तो ये शुल्क माफ कर दिए जाएँगे।
 
पारिवारिक बैंकिंग के मामले में, परिवार को सामूहिक रूप से कार्यक्रम की पात्रता मानदंडों का 1.5 गुना बनाए रखना होगा; अन्यथा, गैर-रखरखाव शुल्क उन सदस्यों पर व्यक्तिगत रूप से लागू होंगे जो अपनी MAB आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। हालाँकि, पेंशनभोगियों को इन शुल्कों से छूट दी गई है।