नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक बुधवार, 6 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2023 उन लोगों को न्याय देगा, जो पिछले 70 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित थे.
लोकसभा में दो विधेयकों पर बोलते हुए शाह ने कहा, ‘‘जो विधेयक मैं यहां लाया हूं वह उन लोगों को न्याय दिलाने और उनके अधिकार प्रदान करने से संबंधित है जिनके खिलाफ अन्याय हुआ, जिनका अपमान किया गया और जिनकी उपेक्षा की गई.’’
उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में जो लोग वंचित हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए और यही भारत के संविधान की मूल भावना है. मंत्री ने कहा, “लेकिन उन्हें इस तरह से आगे लाना होगा, जिससे उनका सम्मान कम न हो. अधिकार देना और सम्मानपूर्वक अधिकार देना दोनों में बहुत अंतर है. इसलिए, कमजोर और वंचित वर्ग के बजाय इसका नाम बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) करना महत्वपूर्ण है.”
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