IRCTC case: Lalu Prasad, Rabri Devi file plea seeking cross-examination of witnesses
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी द्वारा कथित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में गवाहों से पूछताछ की तैयारी के लिए चार सप्ताह का समय मांगने वाली याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा।
इससे पहले, अदालत ने मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के दंडात्मक प्रावधानों के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।
अदालत ने मामले को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पेश करने के चरण में सूचीबद्ध किया था, जिसमें 27 अक्टूबर से सात नवंबर तक प्रतिदिन औपचारिक गवाहों की गवाही दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जानी थी।
कार्यवाही के दौरान विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मेसर्स लारा प्रोजेक्ट ने एक आवेदन दायर कर “उन गवाहों से पूछताछ के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है, जिन्हें वर्तमान तिथियों में बुलाया गया है।”