Centre's plea challenging order to implement MNREGA in West Bengal from August 1 dismissed
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना ‘मनरेगा’ को पश्चिम बंगाल में एक अगस्त 2025 से लागू करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उच्च न्यायालय के 18 जून के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है कि वह पश्चिम बंगाल में योजना लागू करते समय अनियमितताओं को रोकने के लिए विशेष नियम, शर्तें और प्रतिबंध लगाए। अदालत ने स्पष्ट किया था कि भले ही ये शर्तें अन्य राज्यों में लागू न हों, केंद्र इन्हें पश्चिम बंगाल में लागू कर सकता है।
अदालत ने केंद्र सरकार को राज्य के कुछ जिलों में हुई अनियमितताओं की जांच जारी रखने की अनुमति भी दी। साथ ही निर्देश दिया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को एक अगस्त से लागू किया जाए।