Himachal Pradesh: Chief Minister announces pension benefits for Class IV employees
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शनिवार को घोषणा की कि एक नए प्रावधान के तहत, ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 15 मई 2003 के बाद नियमित किए गए, उन्हें अब पेंशन गणना के लिए दैनिक वेतन अवधि के प्रत्येक पांच वर्ष पर एक वर्ष की नियमित सेवा का लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, “तदनुसार, जिन कर्मचारियों की दैनिक वेतन सेवा 10 वर्ष या उससे अधिक है, उनके लिए अधिकतम दो वर्ष की नियमित सेवा का लाभ गणना में शामिल किया जाएगा।”
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की।
उन्होंने कहा, “इस कदम से विशेष रूप से उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लाभ होगा, जो दस वर्ष से कम की नियमित सेवा होने के कारण सेवानिवृत्ति के समय पेंशन लाभ से वंचित रह जाते थे।”
सुक्खू ने कहा, “इस छूट के साथ दैनिक वेतनभोगी सेवा के प्रत्येक पांच वर्ष के लिए एक वर्ष की नियमित सेवा की गणना की जाएगी। 10 वर्ष या उससे अधिक दैनिक वेतनभोगी सेवा वाले कर्मचारियों के लिए अधिकतम दो वर्ष की अर्हक सेवा को सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन प्रदान करने के लिए माना जाएगा।”
उन्होंने याद दिलाया कि वर्तमान राज्य सरकार ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद अपने कर्मचारियों के लिए सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया था।