विवाह का झांसा देकर नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर पांच साल कारावास

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 20-11-2025
Five years imprisonment for having physical relations with a minor on the pretext of marriage
Five years imprisonment for having physical relations with a minor on the pretext of marriage

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली


 
ओडिशा के कंधमाल जिले की एक अदालत ने 27 साल के व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
 
फूलबनी में पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश मनोरंजन दास ने बुधवार को आरोपी सिबाराम प्रधान उर्फ ​​सिदा को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। सिदा आदिवासी समुदाय से है और वह जी उदयगिरी पुलिस थाने के एक गांव का रहने वाला है।
 
विशेष लोक अभियोजक असीम प्रहराज ने बताया कि अदालत ने दोषी के खिलाफ 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, और जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह महीने और कारावास में रहना होगा।
 
अदालत ने कंधमाल की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता के परिवार को मुआवज़े के तौर पर एक लाख रुपये देने का भी आदेश दिया।
 
पुलिस के अनुसार, दोषी ने लड़की को पास के गांव में उसके घर से अपहृत किया था और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे ।
 
इस साल अप्रैल में पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।