दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला : अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत नहीं

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 15-04-2024
  Amanatullah Khan
Amanatullah Khan

 

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस मामले में ईडी को नोटिस जारी करना नहीं चाहती. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि यदि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के संदर्भ में कोई सबूत है तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकता है. इसके अलावा, इसमें कहा गया कि अगर खान 18 अप्रैल को जांच एजेंसी के सामने पेश होते हैं, तो विशेष अदालत उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी नहीं करेगी. 

ईडी ने समन का पालन न करने पर राऊज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था और आरोप लगाया था कि खान, जो पहले एक गवाह था, बाद में मामले में आरोपी बन गया और जांच से बच रहा है.

इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी द्वारा की गई जांच में सहयोग करने में उनकी विफलता का हवाला देते हुए खान की अग्रिम याचिका खारिज कर दी थी. उच्च न्यायालय ने कहा कि एजेंसी द्वारा जारी किए गए समन को बार-बार नजरअंदाज करना न्याय में बाधा डालने जैसा है और आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करता है, खान जैसी सार्वजनिक हस्तियों के दायित्व पर जोर देते हुए कहा कि वे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने में जांच एजेंसियों की सहायता करें.

यह आरोप दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में खान की कथित गलत नियुक्ति से संबंधित है. 

 

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