वॉशिंगटन DC [US]
अमेरिका ने 50 ऐसे देशों की पहचान की है जिनके नागरिकों को टूरिस्ट और बिज़नेस वीज़ा के लिए 20,000 अमेरिकी डॉलर तक का वीज़ा बॉन्ड भरना पड़ सकता है। इस नियम में भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई देश इसमें शामिल हैं। शुक्रवार को विदेश विभाग ने उन देशों की एक संशोधित सूची जारी की, जिनके नागरिकों को B1/B2 वीज़ा के लिए चुने जाने पर फाइनेंशियल बॉन्ड जमा करना होगा। विदेश विभाग के अनुसार, इस प्रोग्राम के तहत, बताए गए देशों के पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले लोगों को 10,000, 15,000 या 20,000 अमेरिकी डॉलर का बॉन्ड जमा करना होगा। बॉन्ड की सही रकम वीज़ा इंटरव्यू के दौरान कांसुलर अधिकारी तय करेंगे।
भारतीय पासपोर्ट धारकों को इस नियम से छूट दी गई है। विदेश विभाग की सूची के अनुसार, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिकों पर यह नियम 21 जनवरी से लागू है, जबकि भूटान को 1 जनवरी से इसमें शामिल किया गया था। अफ्रीका, कैरिबियन, मध्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अन्य देश भी इसी तरह इसमें शामिल हैं। विदेश विभाग ने बताया कि यह प्रोग्राम इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की धारा 221(g)(3) के तहत काम करता है, जो कांसुलर कर्मचारियों को वीज़ा जारी करने से पहले बॉन्ड की शर्त रखने का अधिकार देती है। यह प्रोग्राम 3 अगस्त को लागू किए गए एक अंतिम नियम से शुरू हुआ था, जो डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी की 'एंट्री/एक्जिट ओवरस्टे रिपोर्ट' में प्रकाशित B1/B2 वीज़ा ओवरस्टे (वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद भी रुकने) के आंकड़ों पर आधारित है।
प्रभावित आवेदकों को DHS फॉर्म I-352 भरना होगा और ट्रेजरी विभाग द्वारा संचालित डिजिटल पेमेंट सिस्टम 'Pay.gov' के माध्यम से बॉन्ड की शर्तों के लिए सहमति देनी होगी। आवेदकों को जल्दबाजी में पेमेंट करने से आगाह करते हुए विदेश विभाग ने कहा, "आवेदकों को बॉन्ड जमा करने के लिए फॉर्म I-352 तभी भरना चाहिए जब कांसुलर अधिकारी उन्हें ऐसा करने का निर्देश दें।"
बॉन्ड की रकम आवेदक खुद या बिज़नेस पार्टनर, रिश्तेदारों या दोस्तों जैसे तीसरे पक्ष के माध्यम से जमा कर सकते हैं। सभी बॉन्ड शर्तों को पूरा करने पर जमाकर्ता को रिफंड दिया जाएगा। इसके अलावा, विदेश विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि बॉन्ड जमा करने से वीज़ा मंज़ूरी की गारंटी नहीं मिलती है। वीज़ा बॉन्ड की शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्तियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश और निकास मार्गों के संबंध में सख्त यात्रा प्रतिबंध लागू होते हैं। प्रतिभागियों को सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा पूर्व-स्वीजारी टर्मिनलों सहित वाणिज्यिक विमानन सुविधाओं का उपयोग करना अनिवार्य है, जबकि उन्हें सामान्य विमानन, चार्टर विमान, बंदरगाहों या भूमि सीमाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है। संभावित उल्लंघनों की जानकारी अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (US Citizenship and Immigration Services) को भेजी जाती है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं।
वीज़ा बॉन्ड कार्यक्रम का उद्देश्य अस्थायी पर्यटन और व्यावसायिक यात्राओं से जुड़े आगंतुकों के निर्धारित समय से अधिक प्रवास को रोकना है, और लक्षित राष्ट्रीयताओं को निर्धारित करने के लिए गृह सुरक्षा के निर्धारित समय से अधिक प्रवास के मापदंडों पर निर्भर करता है।