सिंगापुर में दो जहाजों की टक्कर: भारतीय नागरिक पर मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 02-07-2025
Collision of two ships in Singapore: Case registered against Indian citizen under Merchant Shipping Act
Collision of two ships in Singapore: Case registered against Indian citizen under Merchant Shipping Act

 

सिंगापुर

सिंगापुर में एक वर्ष पूर्व दो जहाजों की टक्कर में हुई मौत और गंभीर रूप से घायल होने की घटना को लेकर बुधवार को एक भारतीय नागरिक पर 'मर्चेंट शिपिंग एक्ट' के तहत आरोप तय किए गए हैं। यह जानकारी चैनल न्यूज एशिया की एक रिपोर्ट में दी गई।

यह दुर्घटना 19 जुलाई 2024 की सुबह उस समय हुई थी जब हाफनिया नाइल और सेरेस 1 नामक जहाज आपस में टकरा गए थे। हाफनिया नाइल जहाज सिंगापुर में पंजीकृत था, जबकि सेरेस 1 साओ टोमे और प्रिंसिपे के लोकतांत्रिक गणराज्य में रजिस्टर्ड था।

हाफनिया नाइल पर मौजूद दो क्रू सदस्यों की पहचान 35 वर्षीय भारतीय नागरिक सूसाय एंटनी वेनर और 40 वर्षीय श्रीलंकाई नागरिक विक्रामगे विराज अमिला शाविंदा परेरा के रूप में हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, परेरा उस वक्त जहाज पर नौवहन निगरानी (नेविगेशन वॉच) के प्रभारी अधिकारी थे, जबकि वेनर को उसी समय निगरानी ड्यूटी पर तैनात किया गया था।

आरोप-पत्र में कहा गया है कि जब वेनर ने देखा कि उनका जहाज हाफनिया नाइल, सेरेस 1 के निकट आ रहा है, तो उन्होंने न तो प्रभारी अधिकारी को इसकी सूचना दी और न ही निर्देश मिलने के बावजूद जहाज चलाने से परहेज किया

इसके विपरीत, उन्होंने बिना निर्देश के जहाज को चलाया और उचित निगरानी रखने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप दोनों जहाजों के बीच टक्कर हो गई।इस टक्कर में सेरेस 1 पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

सिंगापुर के समुद्री एवं बंदरगाह प्राधिकरण ने दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन मामला दायर किया है।यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों को दो वर्ष तक की जेल, या 50,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना, या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।