बलिया
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पुलिस ने सोमवार को एक विशेष अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों की मस्जिदों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के आरोप में कुल 17 मुकदमे दर्ज किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय और प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामलों में की गई है।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मंगलवार को जानकारी दी कि जिले के अलग-अलग थानाक्षेत्रों में मस्जिदों में निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि स्तर पर लाउडस्पीकर के प्रयोग और सरकारी आदेशों की अवहेलना के मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मस्जिदों से जुड़े जिम्मेदार लोगों — संरक्षकों और मौलवियों — को न्यायालय व शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है।
पुलिस के अनुसार, बांसडीह रोड थाने में उपनिरीक्षक महेंद्र रावत की तहरीर पर गोठहुली मस्जिद के मौलवी मोहम्मद शाहजहां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया कि मस्जिद में दो बड़े लाउडस्पीकरों का अत्यधिक ध्वनि स्तर पर उपयोग किया जा रहा था।
इसी तरह, भीमपुरा थाने में उपनिरीक्षक दुर्गेश गौड़ की तहरीर पर शोधनपुर मस्जिद के संरक्षक मोहम्मद सलीम अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि मस्जिद की छत पर तीन लाउडस्पीकर लगाए गए थे और स्थानीय निवासियों के मना करने के बावजूद तेज आवाज में अजान और नमाज अदा की जा रही थी।
इसके अलावा, बलिया शहर कोतवाली में उपनिरीक्षक आनंद मोहन उपाध्याय की शिकायत पर जमुआ मस्जिद के संरक्षक हैदर अली, और उपनिरीक्षक प्रशांत दूबे की तहरीर पर उमरगंज मस्जिद के संरक्षक गुलाम अरशद के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज किए गए।
इसी प्रकार, नगरा, पकड़ी और रेवती थानों में भी मस्जिदों के संरक्षकों और मौलवियों के विरुद्ध इसी तरह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।