तेलंगाना दवा संयंत्र विस्फोट: 40 कर्मचारियों की मौत की पुष्टि की, परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 02-07-2025
Telangana drug plant blast: 40 employees confirmed dead, Rs 1 crore ex-gratia to families
Telangana drug plant blast: 40 employees confirmed dead, Rs 1 crore ex-gratia to families

 

हैदराबाद

तेलंगाना के पशम्यलारम क्षेत्र स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दवा संयंत्र में हाल ही में हुए भीषण विस्फोट और आगजनी की घटना में कंपनी ने अपने 40 कर्मचारियों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 33 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कंपनी ने मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का एलान किया है।

इस घटना को लेकर सांगारेड्डी जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) परितोष पंकज ने बताया कि बुधवार दोपहर तक उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 38 लोगों की मौत हुई है। कंपनी द्वारा जारी एक बयान में इस घटना को "गंभीर और दुखद" बताते हुए कहा गया कि"यह हमारी टीम के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम पीड़ित परिवारों की हरसंभव मदद कर रहे हैं और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।"

सरकार की ओर से राहत घोषणाएं

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को कहा था कि राज्य सरकार कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाएगी। इसके अलावा,

  • गंभीर रूप से घायल लोगों को 10-10 लाख रुपये,

  • और आंशिक रूप से घायल मजदूरों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

घायलों को पूर्ण चिकित्सा और पुनर्वास सहायता

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि घायलों को नि:शुल्क इलाज और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही, संयंत्र को 90 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है।

विस्फोट की प्रकृति पर कंपनी की सफाई

कंपनी ने यह भी दावा किया कि“यह घटना संयंत्र में विस्फोट के कारण नहीं हुई, जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। सही जानकारी जांच पूरी होने पर सार्वजनिक की जाएगी।”

प्रबंधन को परिजनों के विरोध का सामना

इस बीच, जब कंपनी के वाइस चेयरमैन चिदंबरनाथन षणमुगनाथन पटनचेरू के सरकारी अस्पताल पहुंचे, तो वहां मौजूद मृतकों के परिजनों ने उनसे तीखे सवाल पूछे। लोगों ने अपने प्रियजनों की जानकारी न मिलने पर आक्रोश जताया।

षणमुगनाथन ने दावा किया,“हम पिछले 35 वर्षों से संयंत्र का संचालन पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई है।”

हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या संयंत्र के पास अग्निशमन विभाग का एनओसी था, तो उन्होंने जवाब दिया,“मैं पिछले पांच वर्षों से संयंत्र के कार्यों में सक्रिय नहीं हूं, इसलिए इस पर कुछ कह नहीं सकता।”

प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज

इस मामले में एक मृतक के परिजन की शिकायत पर संगारेड्डी पुलिस ने सिगाची प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है:

  • धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या),

  • धारा 110 (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास),

  • और धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना)।

घटना की विस्तृत जांच जारी है, और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।