People will not be able to complain about the quality of DDA flats in East Delhi.
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
पूर्वी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की 'टावरिंग हाइट्स प्रीमियम' आवास योजना के तहत आवंटी अपने फ्लैटों में किसी भी प्रकार की खराबी की शिकायत नहीं कर सकेंगे। इस आवासीय योजना के विवरण में यह जानकारी सामने आई है।
इस महीने की शुरुआत में डीडीए ने अपनी ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति के तहत 1.78 करोड़ रुपये से शुरू होने वाले 1,026 प्रीमियम 2-बीएचके फ्लैटों की घोषणा की थी।
योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विवरणिका के अनुसार धारा 18.4 के अंतर्गत कहा गया है, ‘‘डीडीए फ्लैट की कीमत, उसके डिजाइन, प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी या किसी अन्य दोष के बारे में शिकायत पर भी विचार नहीं करेगा।’’
विवरणिका में कहा गया है कि आवंटियों को डीडीए (आवास संपदा प्रबंधन एवं निपटान) विनियम-1968 के नियम-19 में परिभाषित संपत्ति की परिस्थितियों के संबंध में कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन करने अथवा कोई शिकायत करने की अनुमति नहीं होगी।
इस खंड की विषय-वस्तु पर डीडीए की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आवासीय इमारत का निर्माण जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा।