दिल्ली में पीएनजी कनेक्शन का आवेदन करने वाले व्यवसायों को ही मिलेगी वाणिज्यिक एलपीजी

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 04-04-2026
Only businesses applying for PNG connections in Delhi will get commercial LPG
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आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

 
 एक आधिकारिक आदेश के अनुसार दिल्ली सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति के नियमों को कड़ा कर दिया है। इसके तहत उन क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन लेना या उसके लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है, जहां पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध है।
 
खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग ने दो अप्रैल को जारी आदेश में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों के वितरण पर अपनी हालिया नीति के एक प्रमुख खंड में संशोधन किया है।
 
संशोधित नियमों के तहत, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता एलपीजी आपूर्ति तभी पा सकेंगे, जब वे संबंधित तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) के साथ पंजीकृत हों और उन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया हो (जहां नेटवर्क मौजूद है)।
 
आदेश के अनुसार, जिन क्षेत्रों में अभी तक पीएनजी बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है, वहां उपभोक्ताओं को पीएनजी उपलब्ध होने पर उसे अपनाने के अपने इरादे को व्यक्त करते हुए एक आवेदन जमा करना होगा।
 
अधिकारियों ने कहा कि इन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ओएमसी को कम से कम एक बार दस्तावेजों का सत्यापन करना आवश्यक होगा। पीएनजी में स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त करने वाले उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड आगे की कार्रवाई के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के साथ भी साझा किया जाएगा।
 
खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग ने दो अप्रैल को जारी आदेश में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों के वितरण पर अपनी हालिया नीति के एक प्रमुख खंड में संशोधन किया है।
 
संशोधित नियमों के तहत, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता एलपीजी आपूर्ति तभी पा सकेंगे, जब वे संबंधित तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) के साथ पंजीकृत हों और उन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया हो (जहां नेटवर्क मौजूद है)।
 
आदेश के अनुसार, जिन क्षेत्रों में अभी तक पीएनजी बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है, वहां उपभोक्ताओं को पीएनजी उपलब्ध होने पर उसे अपनाने के अपने इरादे को व्यक्त करते हुए एक आवेदन जमा करना होगा।
 
अधिकारियों ने कहा कि इन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ओएमसी को कम से कम एक बार दस्तावेजों का सत्यापन करना आवश्यक होगा। पीएनजी में स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त करने वाले उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड आगे की कार्रवाई के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के साथ भी साझा किया जाएगा।
खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग ने दो अप्रैल को जारी आदेश में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों के वितरण पर अपनी हालिया नीति के एक प्रमुख खंड में संशोधन किया है।
 
संशोधित नियमों के तहत, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता एलपीजी आपूर्ति तभी पा सकेंगे, जब वे संबंधित तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) के साथ पंजीकृत हों और उन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया हो (जहां नेटवर्क मौजूद है)।
 
आदेश के अनुसार, जिन क्षेत्रों में अभी तक पीएनजी बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है, वहां उपभोक्ताओं को पीएनजी उपलब्ध होने पर उसे अपनाने के अपने इरादे को व्यक्त करते हुए एक आवेदन जमा करना होगा।
 
अधिकारियों ने कहा कि इन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ओएमसी को कम से कम एक बार दस्तावेजों का सत्यापन करना आवश्यक होगा। पीएनजी में स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त करने वाले उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड आगे की कार्रवाई के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के साथ भी साझा किया जाएगा।