एमपी: अल फलाह समूह अध्यक्ष के परिवार की संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण का नोटिस

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 20-11-2025
MP: Notice issued for unauthorised construction on property of Al Falah Group chairman's family
MP: Notice issued for unauthorised construction on property of Al Falah Group chairman's family

 

मऊं (मध्य प्रदेश)

मऊं छावनी बोर्ड ने अल फलाह समूह के अध्यक्ष जावद अहमद सिद्दीकी के परिवार की residential संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण के लिए नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने कहा कि उक्त निर्माण को तीन दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है।

अन्वेषण में विश्वविद्यालय: फरिदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो समूह द्वारा संचालित है, हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट (10 नवंबर) मामले की जांच में केंद्रबिंदु बन रही है। इस धमाके में 15 लोग मारे गए और कई घायल हुए।

पूर्व नोटिस और कानूनी प्रक्रिया: छावनी इंजीनियर एच.एस. कलोया ने बताया कि नोटिस मृ. मौलाना हमाद, जावद सिद्दीकी के पिता के घर के लिए जारी किया गया है। विभाग ने पहले 1996 और 1997 में कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन निर्माण हटाया नहीं गया। अब वर्तमान निवासियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को तीन दिन में निर्माण हटाने का निर्देश है।

निरोध न होने पर कार्रवाई: यदि निर्देश का पालन नहीं किया गया, तो छावनी बोर्ड निर्माण हटाने का कार्य करेगा और खर्च संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा। यह संपत्ति हाउस नंबर 1371, सर्वे नंबर 245/1245, मुकेरी मोहल्ला, मऊं में स्थित है।

अन्य संदर्भ: मध्य प्रदेश पुलिस ने पहले हामूद अहमद सिद्दीकी, जावद सिद्दीकी के भाई, को वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी, अल फलाह यूनिवर्सिटी के जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर थे। जांच एजेंसियां विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन और प्रशासनिक मंजूरी की भी छानबीन कर रही हैं।