कर्नाटक सरकार ने 18 दिनों में 8.82 लाख पेंडिंग ट्रैफिक ई-चालान निपटाए और 26.37 करोड़ रुपये वसूले

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 09-07-2026
Karnataka govt settles 8.82 lakh pending traffic e-challans, collects Rs 26.37 cr in 18 days
Karnataka govt settles 8.82 lakh pending traffic e-challans, collects Rs 26.37 cr in 18 days

 

बेंगलुरु (कर्नाटक)
 
कर्नाटक सरकार ने कहा है कि जुर्माने पर 50% की छूट देने के बाद से ट्रैफिक ई-चालान के 8.82 लाख से ज़्यादा पेंडिंग मामलों का निपटारा किया गया है। एक रिलीज़ के अनुसार, इस स्कीम के तहत राज्य ने 18 दिनों में 26.37 करोड़ रुपये से ज़्यादा की वसूली की है। 21 जून को जारी आदेश संख्या TD 27 TDO 2023 के अनुसार, यह छूट उसी दिन से लागू हो गई। यह स्कीम पुलिस विभाग द्वारा ट्रैफिक ई-चालान के तहत दर्ज पेंडिंग मामलों पर लागू होती है। राज्य कई सालों से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के पेंडिंग मामलों के बड़े बैकलॉग से जूझ रहा है। अकेले बेंगलुरु में ही करोड़ों रुपये के ई-चालान का भुगतान नहीं हुआ था, क्योंकि कई वाहन मालिकों ने जुर्माने, पेनल्टी और ब्याज के कारण भुगतान में देरी की थी।
 
इससे निपटने के लिए, सरकार ने एक बार के लिए 50% छूट वाली एमनेस्टी स्कीम (माफ़ी योजना) की घोषणा की। इसके मुख्य उद्देश्य पेंडिंग मामलों को निपटाना, अदालतों पर कानूनी मामलों का बोझ कम करना, ट्रैफिक अनुशासन में सुधार करना और जल्द निपटान को बढ़ावा देकर राज्य के राजस्व को बढ़ाना था। महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना जैसे राज्यों में पहले भी ऐसी ही एमनेस्टी स्कीमें लागू की गई हैं, जहाँ आंशिक छूट से लाखों पेंडिंग ट्रैफिक मामलों को तेज़ी से निपटाने में मदद मिली। कर्नाटक पुलिस विभाग वाहन मालिकों को SMS अलर्ट और नोटिफिकेशन भेज रहा है, जिसमें उनसे छूट की अवधि के दौरान ऑनलाइन, बैंगलोर वन सेंटरों या ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों पर बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया जा रहा है।
 
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 21 जून से 8 जुलाई की अवधि के दौरान, भुगतान के सभी निर्धारित तरीकों से कुल 8,82,290 पेंडिंग मामलों का निपटारा किया गया।
राज्य ने इस छूट स्कीम के तहत इन 18 दिनों में कुल 26,37,79,300 रुपये की राशि जमा की है। अधिकारियों ने कहा कि लोगों का रिस्पॉन्स उत्साहजनक रहा है और उन्होंने पेंडिंग ई-चालान वाले लोगों से स्कीम खत्म होने से पहले छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद, पूरा जुर्माना और अतिरिक्त पेनल्टी देनी होगी और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।