जम्मू-कश्मीरः ईडी ने आतंकी फंडिंग केस में 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

Story by  रावी | Published by  [email protected] | Date 18-01-2024
जम्मू-कश्मीरः ईडी ने आतंकी फंडिंग केस में 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
जम्मू-कश्मीरः ईडी ने आतंकी फंडिंग केस में 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

 

श्रीनगर. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर स्थित ऐसे कुछ गुर्गों के खिलाफ जांच के हिस्से के रूप में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से 5 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क की है, जिन्होंने आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन भेजा था.

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सात अचल संपत्तियों और दो बैंक खातों को अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है. ईडी ने एक बयान में कहा, ये मोहम्मद अकबर भट, फातिमा शाह, काजी यासिर, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह और इकबाल मीर के हैं.

बयान में कहा गया है कि ईडी ने मोहम्मद अकबर भट, फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट, काजी यासिर, सैयद खालिद गिलानी उर्फ खालिद अंद्राबी और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध के लिए जे-के पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और जारी आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की.

उन पर ‘पाकिस्तानी आकाओं के साथ काम करने का आरोप लगाया गया था, जिन्होंने प्रति छात्र लगभग 10-15 लाख रुपये की मोटी रकम के लिए जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तान के कॉलेजों में एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की व्यवस्था की थी.’

बयान के अनुसार, ईडी की जांच से पता चला कि पैसा उनके खातों और अल-जबर ट्रस्ट के बैंक खातों में प्राप्त हुआ था, जो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए खोला गया एक ट्रस्ट था. बयान के अनुसान ‘‘हालांकि, इन खातों का उपयोग छात्रों से धन प्राप्त करने और विभिन्न तरीकों से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, जैसे पत्थरबाजों को धन वितरित करना और मंजूर अहमद शाह, अल्ताफ अहमद भट आदि जैसे पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर जम्मू-कश्मीर में स्थित व्यक्तियों या आतंकवादियों को धन प्रदान करना था.

 

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