जम्मू-कश्मीर: नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 24-10-2025
J-K: Man sentenced to life imprisonment for raping minor daughter
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श्रीनगर
 
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग ज़िले की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
 
अधिकारियों ने बताया कि अनंतनाग के प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने सज़ा की अवधि पर बहस सुनने के बाद दोषी को सज़ा सुनाई।
 
अदालत ने उसे 15 अक्टूबर को दोषी ठहराया था। अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के लिए आरोपी की पहचान उजागर नहीं की गई है क्योंकि अपराधी उसका पिता था।
 
यह मामला 2022 में अनंतनाग के महिला पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज किया गया था।
 
अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने आदेश दिया है कि दोषी को शेष जीवन कारावास में रहना होगा।
 
अदालत ने अनंतनाग के ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवज़ा देने के लिए मामले की कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया है, जिसकी न्यूनतम राशि 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है।