बंगाल में SIR से पहले चुनाव आयोग ने शुरू की हेल्पलाइन, मतदाताओं के संदेह दूर करने के लिए

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 30-10-2025
Election Commission launches helpline ahead of SIR in Bengal to clear voters' doubts
Election Commission launches helpline ahead of SIR in Bengal to clear voters' doubts

 

कोलकाता

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision - SIR) को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए चुनाव आयोग (EC) ने मतदाताओं के लिए हेल्पलाइन 1950 शुरू की है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी।

अधिकारियों ने बताया कि अब नागरिक इस हेल्पलाइन के माध्यम से, साथ ही राज्य और जिला स्तर की अन्य सेवाओं का उपयोग कर, मतदाता सूची से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR एक नियमित प्रक्रिया है और इसे आयोग की निगरानी में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "ऐसी ही कार्यवाही पहले बिहार समेत अन्य राज्यों में भी हुई है। इस दौरान किसी भी वैध मतदाता का नाम हटाया नहीं जाएगा।"

मतदाताओं का भरोसा बढ़ाने और अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए आयोग ने कई हेल्प चैनल सक्रिय किए हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, राष्ट्रीय संपर्क केंद्र अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगा। यह रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 पर उपलब्ध है। प्रशिक्षित कर्मचारी मतदाताओं को चुनाव संबंधी मामलों में सहायता प्रदान करेंगे।

आयोग ने सभी योग्य मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे 1950 हेल्पलाइन और अन्य सेवाओं का उपयोग कर जानकारी प्राप्त करें, प्रतिक्रिया दें या किसी भी शिकायत की रिपोर्ट करें। इससे एक पारदर्शी और समावेशी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य और जिले को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय भाषाओं में तेज़ और प्रभावी सहायता के लिए अपने संपर्क केंद्र स्थापित करें। सभी प्रश्नों और शिकायतों को राष्ट्रीय शिकायत सेवा (National Grievance Service) पोर्टल पर रिकॉर्ड और ट्रैक किया जा रहा है।

मतदाता अपने संबंधित बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) से सीधे ECINET प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ECINET मोबाइल ऐप भी मतदाताओं को अधिकारियों से जुड़ने की सुविधा देता है। आयोग ने सभी CEO, DEO और ERO को निर्देश दिया है कि सभी शिकायतों को 48 घंटे के भीतर निपटाया जाए।

चुनाव आयोग ने कहा कि ये नई सेवाएँ मौजूदा शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत करती हैं। इच्छुक मतदाता अपनी चिंताएं ईमेल [email protected] पर भी भेज सकते हैं।