Education Ministry clarifies School Management Committee (SMC) Guidelines 2026 not mandatory for private unaided schools
नई दिल्ली
शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) दिशानिर्देश 2026 उन निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं जो शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम की धारा 2(n)(iv) के अंतर्गत आते हैं, बशर्ते ऐसे संस्थानों को सरकार या स्थानीय अधिकारियों से कोई वित्तीय सहायता या अनुदान न मिलता हो। X पर पोस्ट किए गए एक बयान में, मंत्रालय ने कहा कि यह स्पष्टीकरण कुछ वर्गों द्वारा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में उठाई गई चिंताओं को देखते हुए जारी किया जा रहा है।
मंत्रालय ने कहा, "स्कूल प्रबंधन समिति दिशानिर्देश (SMCs) 2026 के संबंध में समाज के कुछ वर्गों द्वारा उठाई गई चिंताओं के संदर्भ में, शिक्षा मंत्रालय यह स्पष्ट करता है कि ये दिशानिर्देश उन निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं जो RTE अधिनियम की धारा 2(n)(iv) के अंतर्गत आते हैं, बशर्ते ऐसे संस्थानों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से कोई सहायता या अनुदान न मिलता हो।"
हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि ऐसे स्कूलों को पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी शासन को बढ़ावा देने के लिए स्वेच्छा से स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा एक साझा जिम्मेदारी है, और हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करना समग्र कामकाज के लिए आवश्यक है। मंत्रालय ने आगे कहा, "शिक्षा सरकार, स्कूलों, अभिभावकों और समुदाय की एक साझा जिम्मेदारी है। स्कूलों के समग्र कामकाज में सुधार करने और बच्चों के लिए बेहतर सीखने के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों, स्कूलों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है।"
इस बीच, शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) के सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य एक नई पहल के माध्यम से स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को मुख्यधारा में लाने की रणनीतियों की समीक्षा करना था। इस पहल में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS), राज्यों और जिला प्रशासनों को शामिल किया गया है।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक के दौरान संजय कुमार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों (ड्रॉपआउट्स) के संबंध में चिंताओं को उजागर किया। उन्होंने बताया कि कक्षा I में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा XII तक पहुँच पाते हैं। PIB द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि उन्होंने आगे कहा कि नवीनतम PLFS अनुमानों के अनुसार, 14-18 आयु वर्ग के दो करोड़ से अधिक बच्चे वर्तमान में स्कूल से बाहर हैं। सचिव ने कहा कि आर्थिक मजबूरियाँ, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ और रोज़ी-रोटी से जुड़ी चुनौतियाँ बच्चों के शिक्षा व्यवस्था से बाहर होने के मुख्य कारण हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हर बच्चे को माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी स्तर तक शिक्षा मिलनी चाहिए, साथ ही स्थानीय आर्थिक अवसरों से जुड़े रोज़गार लायक कौशल भी मिलने चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि जहाँ एक तरफ बच्चों को औपचारिक स्कूलों में वापस लाने के प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, वहीं जो बच्चे वापस नहीं लौट पा रहे हैं, उन्हें ओपन और डिस्टेंस लर्निंग तरीकों का इस्तेमाल करके NIOS और राज्य ओपन स्कूलों के ज़रिए लचीले सीखने के रास्तों से जोड़ा जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली में ऐसे पायलट ज़िलों की पहचान की गई है, जहाँ स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है। पहले चरण में, यह पहल देश भर के 10 ज़िलों में लागू की जाएगी।