आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने रियल्टी समूह डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और डब्ल्यूटीसी समूह की अन्य संस्थाओं के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत 2,348 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है जिसमें गोवा में कुछ आवासीय इकाइयों के अलावा दिल्ली-एनसीआर में सैकड़ों एकड़ जमीन और बिना बिकी अचल संपत्ति शामिल है.
संघीय जांच एजेंसी ने इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया.
ईडी ने कहा कि यह कार्रवाई आशीष भल्ला की अध्यक्षता वाले डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और डब्ल्यूटीसी समूह की अन्य संस्थाओं से जुड़े एक बड़े रियल एस्टेट धोखाधड़ी में की गई है.
इसमें कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में लगभग 159 एकड़ लाइसेंसी और गैर-लाइसेंस वाली जमीन, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में बिना बिकी अचल संपत्ति, गोवा में आवासीय संपत्तियां और दिल्ली-एनसीआर में वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं. एजेंसी ने बताया कि इन संपत्तियों की कीमत 2,348 करोड़ रुपये है.
धन शोधन की जांच हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षडयंत्र के आरोपों में दर्ज 30 से अधिक प्राथमिकियों पर आधारित है. एजेंसी ने दावा किया कि भल्ला और उनकी समूह कंपनियों ने 12,000 से अधिक निवेशकों को ठगा है. ईडी ने जांच के तहत मार्च में भल्ला को गिरफ्तार किया था.