नई दिल्ली
दिल्ली सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर दुबई से आए एक भारतीय यात्री से 170 ग्राम सोना जब्त किया है।
अधिकारियों के अनुसार, यात्री पर उड़ान के गेट से सावधानीपूर्वक नज़र रखी गई और उसे ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश करते समय रोक लिया गया, जो आमतौर पर उन यात्रियों के लिए होता है जिनके पास कोई शुल्क योग्य सामान नहीं होता है। उसके सामान की एक्स-रे जाँच के दौरान, अधिकारियों को कुछ संदिग्ध चित्र दिखाई दिए, जिसके बाद गहन जाँच की गई।
जाँच करने पर, एक प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन के नीचे 170 ग्राम सोने का एक गोल टुकड़ा चालाकी से छिपा हुआ पाया गया। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत सोने को जब्त कर लिया गया।
मामले की आगे की जाँच अभी जारी है।
दिल्ली सीमा शुल्क विभाग ने कहा, "आईजीआई हवाई अड्डे पर दिल्ली सीमा शुल्क विभाग ने 25 अक्टूबर, 2025 की उड़ान संख्या AI-996 से दुबई से आए एक भारतीय यात्री से 170 ग्राम सोना जब्त किया। यात्री का फ्लाइट गेट से ही पीछा किया गया और ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश करते समय उसे रोक लिया गया। उसके सामान की एक्स-रे जाँच के दौरान, अधिकारियों को कुछ संदिग्ध चित्र दिखाई दिए। विस्तृत जाँच करने पर, एक प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन के नीचे 170 ग्राम सोने का एक गोल टुकड़ा चालाकी से छिपा हुआ पाया गया।
बरामद सोने, जिसका वजन 170 ग्राम था, को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया। मामले की आगे की जाँच जारी है।" एजेंसी ने बताया कि इससे पहले 22 अक्टूबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 20-21 अक्टूबर की ड्यूटी के दौरान दो अलग-अलग मामलों में तीन यात्रियों को पकड़ा और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए।
पहला मामला, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, हांगकांग से उड़ान CX-663 से आए दो यात्रियों को रोकने में सफल रहा। उनके चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर, सीमा शुल्क अधिकारियों ने 7.864 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद किया।
इस अवैध पदार्थ का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 7.86 करोड़ रुपये है। सीमा शुल्क ने एक प्रेस नोट में कहा कि दोनों व्यक्तियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की तलाशी में 11.922 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ, जिसका अवैध बाजार मूल्य लगभग ₹11.922 करोड़ है। इसके बाद यात्री को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
दोनों जब्तियों से कुल 19.786 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ, जिसका अनुमानित मूल्य ₹19.786 करोड़ है। सभी नशीले पदार्थ यात्रियों के चेक-इन सामान में छिपाए गए थे।
मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-III ने गिरफ्तारियों की पुष्टि की है और एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मामलों की आगे की जाँच की जा रही है।