आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
	
	
	 
	महाराजगंज जिले की एक अदालत ने नेपाल से भारत में गैर-कानूनी तरीके से घुसने के आरोप में 33 साल की उज़्बेक महिला को दस महीने और दस दिन की जेल की सज़ा सुनाई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
	
	
	अदालत ने अभियुक्त पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियुक्त की पहचान उज्बेकिस्तान की रहने वाली दिलबर राखिमोवा के तौर पर हुई है।
	 
	अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह मामला 14 अगस्त, 2023 का है, जब भारत-नेपाल सीमा पर सोनौली शहर में पुलिस ने एक महिला को पकड़ा था, जिसके विदेशी नागरिक होने का शक था। वह भारतीय इलाके में घुस आई थी।
	 
	पूछताछ के दौरान, राखिमोवा ने अपनी पहचान बताई और माना कि वह नेपाल घूमने के बाद बिना वैध वीज़ा के भारत में आई थी। इसके बाद मामला दर्ज किया गया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था ।
	 
	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने मामले की सुनवाई के बाद राखीमोवा को दोषी पाया और उसे दस महीने और दस दिन की जेल की सज़ा सुनाई। उसपर जुर्माना भी लगाया।