एफआरओ की नियुक्तियां रद्द करने वाली अधिसूचना पर रोक से अदालत का इनकार, सरकार से मांगा जवाब

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 24-08-2026
Court refuses to stay notification cancelling FRO appointments, seeks response from government
Court refuses to stay notification cancelling FRO appointments, seeks response from government

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
झारखंड उच्च न्यायालय ने वन क्षेत्र अधिकारियों (एफआरओ) की नियुक्तियां रद्द करने वाली सरकारी अधिसूचना पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया।
 
अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख निर्धारित की।
 
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के कई सप्ताह से जारी आंदोलन के बीच 2014 से अब तक आयोजित एफआरओ समेत 22 परीक्षाओं को गत 18 अगस्त को रद्द कर दिया था और 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए थे।
 
उच्च न्यायालय ने बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) और जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द करने वाली अधिसूचनाओं पर गत 22 अगस्त को रोक लगा दी थी।
 
अदालत ने 21 अगस्त को 11वीं और 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षाओं को रद्द करने वाली अधिसूचनाओं पर भी रोक लगा दी थी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा दी थी।