आवाज द वाॅयस /बेंगलुरु
हाई कोर्ट में अभी सुनवाई का दौर जारी है. मगर कोई अंतिम निर्णय आए बगैर कर्नाटक सरकार हिजाब को लेकर कुछ ज्यादा उतावली दिख रही है. जारी हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग ने स्कूली छात्राओं के अपनी कक्षाओं के अंदर हिजाब, भगवा शॉल, स्कार्फ और इसी तरह के धार्मिक झंडे और धार्मिक प्रतीक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
इस संबंध में विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया है. हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के आधार पर सभी शिक्षण संस्थानों में हिजाब, बुर्का और भगवा शॉल पहनने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश नहीं हैं.
कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग के सर्कुलर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में हिजाब, बुर्का, भगवा शॉल आदि पहनने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि हिजाब मामले में याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता.
इन्हें हटाकर ही आप कक्षा में प्रवेश कर सकेंगे. ये नियम सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होंगे. कॉलेज कमेटी द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड लागू होने पर भी उन्हें हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा.