आवाज द वाॅयस /नई दिल्ली
सऊदी अरब सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किराना दुकानों में सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय देश के नगर पालिका एवं आवास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और धूम्रपान की लत पर नियंत्रण पाना है।
सऊदी गजट की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार (15 जुलाई) को जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (SFDA) से लाइसेंस प्राप्त सभी तंबाकू उत्पादों पर लागू होगा। इसमें सिगरेट, ई-सिगरेट, शीशा (हुक्का), तंबाकू मिश्रण और अन्य सभी संबंधित उत्पाद शामिल हैं।
अब से किराना दुकानों में ये उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं होगी।
जहाँ तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति है (जैसे विशेष लाइसेंस प्राप्त दुकानें), वहाँ उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।
दुकानदारों को तंबाकू उत्पाद दुकान के अंदर या काउंटर के नीचे रखना होगा।
18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को किसी भी हाल में तंबाकू उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं है।
दुकानदारों को ग्राहक की आयु की पुष्टि करने का अधिकार होगा।
सऊदी अरब में तंबाकू का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन धूम्रपान के लिए कड़े नियम लागू हैं:
सरकारी कार्यालयों, चिकित्सा संस्थानों, बसों, ट्रेनों और विमानों में धूम्रपान सख्त रूप से निषिद्ध है।
कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर भी धूम्रपान पर रोक है।
धूम्रपान केवल उन्हीं स्थानों पर किया जा सकता है जो विशेष रूप से धूम्रपान के लिए निर्धारित किए गए हैं।
यह फैसला धूम्रपान की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने और युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का यह क़दम स्वास्थ्य-संवेदनशील नीतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।