यूएई में नया कानून, बिना अनुमति किसी की तस्वीर क्लिब नहीं कर सकते

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 29-12-2021
यूएई में नया कानून, बिना अनुमति किसी की तस्वीर क्लिब नहीं कर सकते
यूएई में नया कानून, बिना अनुमति किसी की तस्वीर क्लिब नहीं कर सकते

 

दुबई. हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) साइबर अपराध कानून बनाया गया है. इसके अनुसार किसी की सहमति के बिना सार्वजनिक रूप से किसी की तस्वीर खींचने पर अब छह महीने की जेल की सजा या 150,000 से 500,000 दरहम तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में, यूएई का अद्यतन साइबर अपराध कानून नागरिकों और निवासियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा. नया कानून, जो 2 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा, अपराधियों के लिए बैंकिंग, मीडिया, स्वास्थ्य और अनुसंधान क्षेत्रों में डेटा सिस्टम को नुकसान पहुंचाना अधिक कठिन बना देगा.

2021 के नए संघीय डिक्री कानून ने, संख्या 34-2012 के संघीय कानून 5 में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो साइबर अपराध को नियंत्रित करता है और ऑनलाइन किए गए अपराधों को कवर करता है. इसके माध्यम से कानून नेटवर्क और सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के उपयोग के साथ-साथ सुरक्षित सरकारी वेबसाइटों और डेटाबेस के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन अपराधों के खिलाफ सामुदायिक सुरक्षा में सुधार करने और अफवाहों और झूठी या भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोकने का इरादा है.

नया कानून इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को उनकी गोपनीयता और अधिकारों की रक्षा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी से बचाता है. यह अदालतों को आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, सॉफ्टवेयर, सामग्री और अन्य उपकरणों को जब्त करने का अधिकार देता है.

कानून के अनुच्छेद 5 के अनुसार, जो कोई भी जानबूझकर किसी सरकारी संस्था या महत्वपूर्ण सुविधा की वेबसाइट को नष्ट, निलंबित या बंद करता है, उसे जेल की सजा दी जा सकती है और 500,000 और 3 मिलियन दरहम के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है.

नया कानून अगले 50 वर्षों में घोषित देश के मुख्य विधायी सुधारों के अनुरूप है. साइबर अपराध कानून संशोधन यूएई के जनरल अटॉर्नी को एक वेबसाइट या प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के लिए मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है, जो कानून का उल्लंघन करता है या यूएई के खिलाफ साइबर अपराध करता है, भले ही प्लेटफॉर्म का मुख्यालय यूएई के बाहर हो.

 

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