सिंगापुर
सिंगापुर के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में कार्यरत एक भारतीय नागरिक नर्स को एक पुरुष आगंतुक से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद एक वर्ष और दो महीने की जेल तथा दो बेंत की सज़ा सुनाई गई है।
34 वर्षीय एलीपे सिवा नागू पर यह आरोप था कि उन्होंने जून माह में रैफल्स अस्पताल में आए एक पुरुष आगंतुक से "डिसइंफेक्ट" करने के बहाने अनुचित हरकत की। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद सिंगापुर की अदालत ने शुक्रवार को यह सज़ा सुनाई।
घटना के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन ने आरोपी को उसके नर्सिंग कर्तव्यों से निलंबित कर दिया था। अदालत को बताया गया कि इस घटना के बाद पीड़ित को बार-बार उस पल की यादें आने लगीं और वह मानसिक रूप से विचलित हो गया।
अभियोजन पक्ष के उप लोक अभियोजक यूजीन फुआ ने बताया कि पीड़ित 18 जून को नॉर्थ ब्रिज रोड स्थित रैफल्स अस्पताल में अपने दादा से मिलने गया था। शाम करीब साढ़े सात बजे वह मरीजों के लिए बने शौचालय में गया, तभी आरोपी एलीपे वहां पहुंचा और झाँकने लगा।
आरोपी ने “डिसइंफेक्शन” के नाम पर अपने हाथों में साबुन लगाया और पीड़ित को अनुचित रूप से छुआ। यह सब इतना अचानक हुआ कि पीड़ित हैरान रह गया और प्रतिक्रिया नहीं दे सका। बाद में वह अपने दादा के पास लौट गया।
अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, यह मामला 21 जून को पुलिस को रिपोर्ट किया गया था। पुलिस ने आरोपी को दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने शुक्रवार को एलीपे सिवा नागू को एक वर्ष दो महीने की कैद और दो बेंत मारने की सज़ा सुनाई।






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