Zubin Garg death case: Amit Shah approves action against the accused, Assam government to file charge sheet soon
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की रहस्यमयी मौत के मामले में मंगलवार को एक बड़ा अपडेट सामने आया। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 208 के तहत आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह फैसला जुबिन की 53वीं जयंती के दिन आया, जिसे मुख्यमंत्री ने बेहद भावनात्मक क्षण बताया।
बीएनएसएस की धारा 208 के अनुसार भारत के बाहर हुए अपराध पर कार्रवाई तभी संभव है जब केंद्र सरकार अनुमति दे। सिंगापुर में 19 सितंबर को समुद्र में तैरते समय जुबिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने गए थे। घटना के बाद गुवाहाटी में उनके दाह संस्कार के पश्चात कई प्राथमिकी दर्ज की गईं और राज्य सरकार ने सीआईडी के अंतर्गत एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया।
जांच के दौरान सात लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें आयोजनकर्ता श्यामकानु महंत, जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, चचेरे भाई संदीपन गर्ग, संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी, गायिका अमृतप्रभा महंत और दो निजी सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट किया था कि एसआईटी निर्धारित तीन महीने के भीतर जांच पूरी करेगी।
नवीनतम मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य पुलिस अब 10 दिसंबर तक आरोपपत्र दाखिल करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हो गई है। हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि एसआईटी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जांच नवंबर के अंत तक पूरी कर ली जाएगी और दिसंबर के पहले सप्ताह में चार्जशीट दाखिल हो सकती है।
असम मंत्रिमंडल ने हाल ही में यह निर्णय भी लिया है कि वे गुवाहाटी उच्च न्यायालय से इस मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक अदालत में कराने का अनुरोध करेंगे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार जुबिन को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा।