आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने विदेशी विद्यार्थियों और पत्रकारों के अमेरिका में पढ़ाई या काम करने की समयसीमा पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के नए नियम पर अंतरिम रोक लगा दी है।
मैसाचुसेट्स जिला न्यायाधीश के सोमवार को आए इस फैसले से भारतीय छात्रों सहित अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह आदेश नियम के लागू होने से ठीक एक दिन पहले जारी किया गया।
न्यायाधीश ने सरकार के इन दावों को खारिज कर दिया कि देश की सुरक्षा के लिए यह नियम आवश्यक है। उन्होंने फैसला सुनाया कि नई नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था व उच्च शिक्षा प्रणाली को ‘‘विनाशकारी’’ क्षति पहुंचने का अंदेशा है।
न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलोर ने सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें राहत को केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित रखने और पूरे देश में लागू न करने की बात कही गई थी।
अदालत में मामले की सुनवाई जारी रहने तक प्रारंभिक स्थगन आदेश के जरिए नए नियम के कार्यान्वयन को रोक दिया गया है।
न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता लगभग 600 सार्वजनिक और निजी संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अमेरिका में 5,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान हैं।