The next hearing in the Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah dispute case will be held on September 12
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में शुक्रवार को सुनवाई टाल दी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या-17 को प्रतिनिधि वाद के तौर पर सुनने के निर्णय के बाद न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने विभिन्न मुकदमों के वादकारियों को मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर जवाब दाखिल करने का शुक्रवार को समय दिया.
मुस्लिम पक्ष ने आवेदन दाखिल कर कहा है कि वाद संख्या 17 को प्रतिनिधि वाद के तौर पर सुने जाने के निर्णय के बाद अन्य वादों की सुनवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए.
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने 18 जुलाई को दंड प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 1, नियम 8 के तहत प्रतिनिधि क्षमता के तहत वाद संख्या 17 की सबसे पहले सुनवाई करने और निर्णय करने का आदेश दिया था.
वादकारियों की तरफ से कहा गया कि उन्होंने एक खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील दाखिल की है. हालांकि, अदालत ने कहा कि यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो उस समय इस (अपील) पर विचार किया जाएगा.
इससे पूर्व अदालत ने 23 अक्टूबर, 2024 को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में 11 जनवरी, 2024 के आदेश को वापस लेने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी, 2024 के अपने निर्णय में हिंदू पक्षों की ओर से दायर सभी मुकदमों को समेकित कर दिया था.
यह विवाद मथुरा में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसे कथित तौर पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया है.