सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को 4 महीने जेल की सजा सुनाई, चार करोड़ डॉलर लौटाने के भी आदेश

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 11-07-2022
सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को 4 महीने जेल की सजा सुनाई, चार करोड़ डॉलर लौटाने के भी आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को 4 महीने जेल की सजा सुनाई, चार करोड़ डॉलर लौटाने के भी आदेश

 

आवाज द वॉयस /नई दिल्ली
 
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को चार महीने की जेल की सजा सुनाई. उसे चार करोड़ डॉलर लौटाने का भी आदेश दिया गया है. माल्या को 2017 में कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी पाया गया था. उसने इससे जुड़ी जानकारी छुपाई थी.
 
अदालत ने माल्या को चार सप्ताह के भीतर ब्याज सहित चार करोड़ डॉलर लौटाने का भी निर्देश दिया, जिसके विफल होने पर उसकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी. अदालत ने माल्या पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
 
इससे पहले 9 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि माल्या यूनाइटेड किंगडम में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है. माल्या से संबंधित कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है.
 
न्याय मित्र, वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने मामले में पीठ की सहायता करते हुए कहा कि माल्या को दो मामलों में दोषी ठहराया गया है- संपत्ति का खुलासा नहीं करने और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित संयम के अभिव्यंजक आदेशों का उल्लंघन करने के लिए.
 
पिछले साल, शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने काफी लंबा इंतजार कराया है और माल्या को यूनाइटेड किंगडम से भारत में प्रत्यर्पित करने के लिए अब और इंतजार नहीं किया जा सकता. अवमानना ​​​​में सजा की मात्रा पर सुनवाई के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके खिलाफ मामला.
 
शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया है. 10 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अपने खिलाफ अवमानना ​​मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता तो अदालत मामले को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाएगी.
 
विदेश मंत्रालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि यह भारत सरकार का रुख नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम में मामले में कुछ गोपनीय चल रहा है, लेकिन ब्रिटेन द्वारा सरकार को सूचित किया गया है कि कुछ चल रहा है जिसे शेयर नहीं किया जा सकता.
 
इससे पहले, मेहता ने विदेश मंत्रालय के उप सचिव (प्रत्यर्पण) का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जिसमें पीठ ने कहा था कि यूनाइटेड किंगडम से भारत में माल्या के प्रत्यर्पण की कार्यवाही अंतिम रूप है.
 
केंद्र ने यह भी कहा कि माल्या ब्रिटेन में अपील के अपने सभी रास्ते पहले ही समाप्त कर चुके है.इससे पहले केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि यूनाइटेड किंगडम में कानूनी जटिलताएं भगोड़े माल्या के प्रत्यर्पण को रोक रही हैं, लेकिन भारत सरकार उसे प्रत्यर्पित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.