आजम खान की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 17-05-2022
आजम खान की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश
आजम खान की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

 

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कोतवाली थाने से संबंधित एक अन्य मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया.

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई, एएस बोपन्ना की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आजम खान की याचिका का विरोध किया और कहा कि, वह एक भूमि हथियाने वाला है, विभिन्न निजी शिकायतें दर्ज की जाती हैं और वह एक आदतन अपराधी है.

आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि उनका स्कूल से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि वह इसे नहीं चला रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पहले आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाने में लंबे समय तक देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी और इसे ‘न्याय का उपहास’ कहा था.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने के एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी.

जफीर अहमद द्वारा दायर एक वर्तमान आवेदन में, यह कहा गया था कि आजम खान को एक अन्य प्राथमिकी में गिरफ्तार किया गया था, जो न्याय को नष्ट करने और याचिकाकर्ता को अपने लंबे और राजनीतिक रूप से इंजीनियर कैद से बाहर आने से रोकने के लिए एक साधन के अलावा और कुछ नहीं प्रतीत होता है.

रामपुर के कोतवाली से जुड़े एक अन्य मामले में आजम खान को न्यायिक हिरासत में रखा गया है. आवेदन में कहा गया है, ‘‘राज्य ने राजनीतिक प्रतिशोध के लिए, जानबूझकर देरी करने और एक वरिष्ठ विपक्षी नेता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों को अपनाया, जो एक विधायक और दस बार विधानसभा का सदस्य रहा है, दो बार संसद का सदस्य रहा और कई कार्यकालों में यूपी राज्य के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री है.’’

याचिका में इस याचिका के लंबित रहने के दौरान कार्यवाही को रद्द करने और याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत देने की मांग की गई है. आवेदन के अनुसार, पुलिस थाना कोतवाली, रामपुर, यूपी में दर्ज केस क्राइम नंबर 70/2020 दिनांक 18.03.2020, धारा 420 और 120 बी आईपीसी के तहत दर्ज एक झूठी और तुच्छ प्राथमिकी है. ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को आपराधिक रंग दिया गया है. खान पिछले साल फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है क्योंकि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.