Strictly follow the ban on reuse of single-use medical devices: Central Government
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में एकल उपयोग वाले चिकित्सा उपकरणों और ‘डिस्पोजेबल’ सर्जिकल सामान के दोबारा इस्तेमाल पर लगी रोक को सख्ती से लागू करें।
सरकार ने संक्रमण के खतरे और दोबारा इस्तेमाल किए गए उपकरणों के लिए भी मरीजों से पूरी कीमत वसूलने के मामलों को देखते हुए यह निर्देश दिया।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने 16 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कुछ निजी और कॉरपोरेट अस्पताल एक बार इस्तेमाल के लिए बनाए गए उपकरणों को ‘स्टरलाइज’ करके दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं।
डीजीएचएस ने कहा कि यह खास तौर पर कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी तथा न्यूरोसर्जरी जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं में हो रहा है।