आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) के सब्सक्राइबर्स को कर छूट का लाभ देना है.
यह विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन करेगा. इसमें आयकर खोज मामलों (Income Tax search cases) से जुड़े ब्लॉक असेसमेंट की प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं और सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष (Public Investment Funds) को कुछ प्रत्यक्ष कर लाभ देने का प्रावधान शामिल है.
सरकार ने जुलाई 2025 में घोषणा की थी कि नई पेंशन योजना (NPS) के तहत उपलब्ध सभी कर लाभ, एक अप्रैल 2025 से लागू हुई UPS पर भी लागू होंगे. इस कदम का उद्देश्य पेंशन योजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन देना और कर संरचना को निवेशकों के लिए सरल एवं आकर्षक बनाना है.