चुनाव में टिकट बेचने के आरोपों की सीबीआई जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 13-10-2026
SC refuses to hear plea seeking CBI probe into allegations of ticket selling in elections
SC refuses to hear plea seeking CBI probe into allegations of ticket selling in elections

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में कुछ गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा कथित तौर पर चुनावी टिकट बेचे जाने से संबंधित ‘स्टिंग ऑपरेशन’ की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।
 
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को इस मामले में निर्वाचन आयोग के समक्ष लंबित अपने प्रतिवेदन और स्मरण पत्र को दोबारा आगे बढ़ाने की छूट दी।
 
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में याचिकाकर्ता संगठन की जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
 
याचिका में कुछ राजनीतिक दलों के कामकाज और कथित तौर पर चुनावी टिकट बेचे जाने से संबंधित स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र किया गया था। ये स्टिंग ऑपरेशन किए गए थे और इन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया गया था।
 
पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग के पास जाने को कहा।
 
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करेगा, हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं है।’’
 
निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के अलावा, याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल और जन जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को भी पक्षकार बनाया गया था।