नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी ऐप्स पर सख्त नियमन की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर गूगल इंडिया, ट्राई, एप्पल इंडिया, ड्रीम 11 फैंटेसी, मोबाइल प्रीमियम लीग, ए23 गेम्स और अन्य से भी जवाब मांगा।
पीठ ने केंद्र को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का और समय दिया और मामले की सुनवाई 18 अगस्त के लिए निर्धारित की।
धर्म प्रचारक केए पॉल द्वारा दायर याचिका में केंद्र से ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी और जुए को प्रतिबंधित या विनियमित करने के लिए एक समान केंद्रीय कानून बनाने का अनुरोध किया गया है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शीर्ष क्रिकेटर, अभिनेता और प्रभावशाली लोग इस तरह की सट्टेबाजी का समर्थन कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चे सट्टेबाजी की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
उन्होंने सट्टेबाजी ऐप्स के सेलिब्रिटी और प्रभावशाली लोगों द्वारा किए जा रहे विज्ञापनों पर रोक लगाने के निर्देश मांगते हुए कहा, "मैं उन लाखों माता-पिता की ओर से यहां हूं जिनके बच्चे पिछले कुछ वर्षों में मर गए हैं। तेलंगाना में 1,023 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की है।
अभिनेताओं, क्रिकेटरों और प्रभावशाली लोगों द्वारा किए जा रहे आक्रामक विज्ञापन युवाओं को जुए की ओर गुमराह करते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर और आदी हो जाते हैं।"
पॉल ने कहा कि अनियमित सट्टेबाजी के कारण पूरे भारत में हज़ारों परिवारों को आर्थिक नुकसान हुआ है।
याचिका में आगे कहा गया है, "जांच से पता चलता है कि अनियमित सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन के लेन-देन के लिए मुखौटे के रूप में काम करते हैं, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 का उल्लंघन है।"
पॉल ने आगे कहा कि पिछले डेढ़ साल में अकेले तेलंगाना में 24 से ज़्यादा आत्महत्याएँ सीधे तौर पर जुआ प्लेटफॉर्म द्वारा बनाए गए कर्ज के जाल से जुड़ी हैं, और देश भर में ऐसे कई मामले हैं। याचिका में कहा गया है कि तत्काल हस्तक्षेप के बिना, हज़ारों निर्दोष लोग अपूरणीय वित्तीय और मनोवैज्ञानिक क्षति झेलते रहेंगे।