अनुयायियों की मौत के मामले में सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल की उम्रकैद की सजा निलंबित

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 05-09-2025
Satlok Ashram chief Rampal's life sentence suspended in followers' death case
Satlok Ashram chief Rampal's life sentence suspended in followers' death case

 

चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सतलोक आश्रम प्रमुख और स्वयंभू संत रामपाल को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पांच अनुयायियों की मौत से जुड़े मामले में रामपाल को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया है।

रामपाल और उसके कई अनुयायियों को 2018 में हिसार की अदालत ने हत्या, बंधक बनाना और आपराधिक साजिश के दो अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिया था। ये मामले 19 नवंबर 2014 को हिसार जिले के बरवाला थाने में दर्ज किए गए थे, जब पुलिस और रामपाल के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान चार महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी।

रामपाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हिसार की अदालत द्वारा अक्टूबर 2018 में सुनाई गई उम्रकैद की सजा को निलंबित करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल और न्यायमूर्ति दीपिंदर सिंह नलवा की खंडपीठ ने गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया।