Revised environmental compensation fee to be implemented for commercial vehicles coming to Delhi: MCD
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कहा है कि वह उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के अनुरूप शहर में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए संशोधित पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) को तुरंत लागू करेगा।
अधिकारियों के अनुसार, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के इस्तेमाल में कमी लाने के उद्देश्य से संशोधित दरों में सभी श्रेणियों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
आदेश के अनुसार, श्रेणी दो के वाहनों (हल्के वाणिज्यिक वाहन) और श्रेणी तीन के वाहनों (दो-धुरी वाले ट्रक) के लिए ईसीसी (पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क) 1,400 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है।
भारी वाहनों के लिए शुल्क में अधिक वृद्धि हुई है। श्रेणी चार के वाहन (तीन-धुरी वाले ट्रक) और श्रेणी पांच के वाहन (चार-धुरी वाले ट्रक और उससे ऊपर) पर अब 2,600 रुपये के बजाय 4,000 रुपये का शुल्क लगेगा।
अधिकारियों ने कहा कि यह संशोधन एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उच्च ईसीसी दरों का अनुरोध किया गया था।
दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से ईसीसी शुल्क लगाया जाता है।