Ramban administration enforces one-way traffic for commercial vehicles on Jammu Kashmir Highway
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
रामबन के जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद इलियास खान ने यातायात जाम कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर के रामबन शहर में वाणिज्यिक यात्री वाहनों और मालवाहक वाहनों के लिए एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू की है।
इस संबंध में बृहस्पतिवार को जारी आदेश के अनुसार, रामबन शहर में प्रवेश करने या वहां से बाहर जाने वाले सभी मालवाहक वाहनों और सूमो, बस, मिनी बस और इको सहित वाणिज्यिक यात्री वाहनों को एकतरफा यातायात मार्ग का पालन करना होगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की संबंधित धारा के तहत जारी किए गए ये प्रतिबंध दो महीने तक या अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
आदेश में कहा गया है कि ये वाहन शान पैलेस नाका से शहर में प्रवेश करेंगे और बाउली बाजार, टी-चौक, बस स्टैंड तथा कैफेटेरिया चौक से होकर गुजरेंगे।
कैफेटेरिया चौक की ओर से वाणिज्यिक वाहनों को 'बस स्टैंड' में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस मार्ग का इस्तेमाल ऐसे वाहनों के बाहर निकलने के लिए ही किया जाएगा।