इंदौर के महू में गो-हत्या मामले में 2 आरोपियों पर NSA लगाया गया; दो अब भी फरार

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 03-06-2026
NSA invoked against 2 accused in cow slaughter case in Indore's Mhow; two still absconding
NSA invoked against 2 accused in cow slaughter case in Indore's Mhow; two still absconding

 

इंदौर (मध्य प्रदेश) 
 
इंदौर ज़िला प्रशासन ने महू में दर्ज गोहत्या के एक मामले में गिरफ़्तार किए गए दो आरोपियों के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगा दिया है। वहीं, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बाकी बचे दो आरोपियों को ढूँढ़ने की कोशिशें जारी हैं, जो अभी भी फ़रार हैं। ANI से बात करते हुए, पुलिस उपाधीक्षक (DSP, ग्रामीण) उमाकांत चौधरी ने बताया कि यह मामला 29 मई को - ईद-उल-अज़हा के एक दिन बाद - गोहत्या के संबंध में चार लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था। इन लोगों की पहचान कादिर, इमरान, हाशिम और मोहम्मद आबाद के तौर पर हुई है।
 
चौधरी ने कहा, "ईद-उल-अज़हा के एक दिन बाद, 29 मई को महू में चार लोगों - कादिर, इमरान, हाशिम और मोहम्मद आबाद - के ख़िलाफ़ गोहत्या का मामला दर्ज किया गया था। कादिर को मौके पर ही गिरफ़्तार कर लिया गया था, जबकि बाकी तीन फ़रार हो गए थे। इसके बाद, बाकी आरोपियों को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गईं। बाद में, एक और आरोपी - मोहम्मद आबाद - को भी गिरफ़्तार कर लिया गया।"
 
पुलिस अधीक्षक (SP, ग्रामीण) ने NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत कार्रवाई के लिए ज़िला कलेक्टर को एक रिपोर्ट सौंपी थी। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के ख़िलाफ़ पहले भी कई मामले दर्ज थे, जिनमें गोहत्या और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे मामले शामिल हैं।
 
DSP चौधरी ने कहा, "कलेक्टर के आदेश के अनुसार, मंगलवार (2 जून) को उनके ख़िलाफ़ NSA के तहत कार्रवाई की गई। आगे की कार्रवाई क़ानून के अनुसार की जाएगी। कुल चार आरोपी थे, जिनमें से गिरफ़्तार किए गए दो आरोपियों पर NSA लगाया गया है। वहीं, बाकी दो आरोपी - इमरान और हाशिम - अभी भी फ़रार हैं। पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष जाँच दल (SIT) का भी गठन किया है, और अन्य टीमें भी इन दो फ़रार आरोपियों को गिरफ़्तार करने में लगी हुई हैं।"
 
इन आरोपियों के ख़िलाफ़ 'मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम' की संबंधित धारा 4, 5 और 9, तथा 'शस्त्र अधिनियम' की धारा 25 (1) (b) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में आगे की जाँच जारी है।