बिजनौर. उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की एक अदालत ने छह साल पहले एनआईए अधिकारी और उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में दो गैंगस्टरों को मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने मुनीर और रेयान को 2016 में एनआईए के पुलिस उपाधीक्षक तंजिल अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की गोली मारकर हत्या करने के लिए कल दोषी ठहराया था.
इस मामले में बिजनौर अपर जिला सत्र न्यायाधीश डॉ विजय कुमार ने मुनीर और रिहान को हत्या का दोषी पाते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई है. दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दोषियों के तीन अन्य साथी तंजीम, जैनी और रिजवान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.बिजनौर के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा कि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है.
इस फैसले को लेकर सरकारी वकील वरुण कुमार के अनुसार 6 साल तक कोर्ट में चले इस मामले में 19 लोगों की गवाही हुई और 159 तारीखों के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
दोषी पाए गए मुनीर के खिलाफ यूपी, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कुल 33 मामले दर्ज हैं. मुनीर एक राज्य स्तर का अपराधी है और उत्तर प्रदेश के टॉप टेन वांटेड में शामिल है.
घटना के अनुसार, एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद अपने पत्नी के साथ लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने कार पर घात लगाकर हमला कर दिया और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी. मुनीर, रेयान, जैनी, तंजीम अहमद और रिजवान पर उनकी हत्या का आरोप लगाया गया था. ये सभी उसके पड़ोसी थे. पुलिस ने जांच के बाद मुनीर, रिहान, तंजीम, जैनी, और रिजवान को गिरफ्तार किया था.