MP हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज की, मानहानि मामले में गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटाई

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 18-06-2026
MP HC dismisses Abhishek Banerjee's plea, vacates stay on arrest warrant in defamation case
MP HC dismisses Abhishek Banerjee's plea, vacates stay on arrest warrant in defamation case

 

भोपाल (मध्य प्रदेश) 
 
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज कर दी है और बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय द्वारा दायर मानहानि के मामले में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। हाई कोर्ट ने गौर किया कि कई मौके दिए जाने के बावजूद, अभिषेक बनर्जी के वकील ने बहस शुरू नहीं की। कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता मामले को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। इसके बाद, कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति तुरंत ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए। MP-MLA कोर्ट के 12 नवंबर, 2025 (रिकॉर्ड के अनुसार) के आदेश से गिरफ्तारी वारंट के अमल पर जो रोक लगाई गई थी, उसे तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है।
 
यह मामला नवंबर 2020 का है, जब कोलकाता में एक राजनीतिक रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को "गुंडा" कहा था। इस टिप्पणी से नाराज होकर आकाश विजयवर्गीय ने भोपाल की स्पेशल MP-MLA कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान, भोपाल कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के लगातार गैर-हाजिर रहने पर कड़ा रुख अपनाया। बार-बार पेश न होने के कारण, MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
 
17 जून, 2026 को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल द्वारा पारित आदेश में कहा गया, "पासओवर राउंड में भी याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। पहले राउंड में भी याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने इस याचिका को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी खो दी है। इसलिए, मौजूदा MCRC को आगे न बढ़ाने (यानी पैरवी न करने) के कारण खारिज किया जाता है।" आदेश में आगे कहा गया, "इस कोर्ट ने 12.11.2025 के आदेश द्वारा, J.M.F.C. और स्पेशल जज, MP/MLA, भोपाल द्वारा केस नंबर SC ​​PPM/2/2024 में जारी गिरफ्तारी वारंट के अमल की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।"