नई दिल्ली. सेंट्रल जमीयत अहल हदीस हिंद के अमीर माननीय मौलाना असगर अली इमाम महदी 14 जुलाई 2024 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया. वे बोर्ड की कार्यकारी समिति और संविधान सभा के सदस्य हैं.
यह बैठक आईटीओ की प्याऊ मस्जिद में हुई. बोर्ड का मानना है कि शरीयत में महिला को उसके मासिक धर्म के अंत तक ही भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश है, जिसके बाद महिला स्वतंत्र होकर दोबारा शादी कर सकती है. बोर्ड ने यह भी तर्क दिया कि इसके अलावा, अगर बच्चे महिला के साथ रहते हैं, तो उनके खर्चों का भुगतान करना पति की जिम्मेदारी है. इसलिए बोर्ड गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा.
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