मथुरा कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे के आदेश दिए

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 24-12-2022
श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे के आदेश
श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे के आदेश

 

राकेश चौरासिया / नई दिल्ली-मथुरा

मथुरा की अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं. सिविल कोर्ट सीनियर डिविजन ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सर्वे के लिए सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं. कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि सर्वे टीम को 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी.

सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश जारी किया है. इस मामले में हिंदू पक्ष ने 13.37 एकड़ भूमि का दावा किया है. कोर्ट ने कहा कि सर्वे के लिए सभी पक्षी अदालत के आदेश का पालन करें. अदालत ने ‘अमीन’ को मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश दिया. सर्वे दो जनवरी से शुरू होगा. सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाना है. हिंदू पक्ष की ओर से सच्चाई का पता लगाने के लिए सर्वे की मांग लंबे समय से की जा रही थी.

यह आदेश उसी तर्ज पर है, जैसे वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो-ग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था. 8 दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और दिल्ली निवासी उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने अदालत में दावा किया था कि ईदगाह का निर्माण तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर बने मंदिर को तोड़कर किया था.

याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को भी चुनौती दी गई है. सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील किया था.